उज्जैन: मध्य प्रदेश के उज्जैन मैं शासन ने दूध ओर में मावे में मिलावट करने वाले मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की और उनके ऊपर लाखों रुपए का जुर्माना लगाया है कलेक्टर श्री आशीष सिंह के निर्देश पर उज्जैन जिले में मिलावटखोरों पर आए दिन बड़ी कार्यवाही की जा रही है इसी कार्यवाही के दौरान आज उज्जैन में मिलावटखोरों को पकड़ा गया ओर उन पर लाखो का जुर्माना भी लगाया गया है अगर वे जुर्माना उचित समय अवधि के भीतर नहीं भरते तो उन्हें भू - राजस्व के तौर पर अतिरिक्त टेस्ट चुकाना पड़ेगा
उज्जैन जिले में मिलावटखोरों पर कड़ा प्रहार, लगाया गया लाखों रु. का जुर्माना
— Jansampark MP (@JansamparkMP) December 6, 2020
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कलेक्टर श्री आशीष सिंह के निर्देश पर उज्जैन जिले में निरंतर मिलावट खोरी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। 1/3
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54 लाख 90 हजार का लगा है जुर्माना
आज उज्जैन जिले में 19 मिलावटखोरों को पकड़ा गया जो कि दूध और मावे में मिलावटखोरी का कारोबार करते थे जब पुलिस द्वारा जांच की गई तो इन मिलावटखोरों को पकड़ा गया और अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्री नरेंद्र सूर्यवंशी ने अपने कोर्ट में प्रचलित 19 मिलावट खोरी के मामलों में कुल 54 लाख 90 हजार रु. का जुर्माना (tax) लगाने के आदेश (order) दिया है।
आज अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्री नरेंद्र सूर्यवंशी ने अपने कोर्ट में प्रचलित 19 मिलावट खोरी के विभिन्न मामलों में कुल 54 लाख 90 हजार रु. का अर्थदंड लगाने के आदेश जारी किए हैं। 2/3
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समय सीमा में राशि जमा नहीं कराने पर अधिक ऋण चुकना होगा
मिलावट खोरी का कारोबार करने वाले सभी 19 मिलावट खोर यदि अपना जुर्माना (tax) दी गई समय अवधि के भीतर कोर्ट के अंदर नहीं जमा करवा पाए तो उन्हें अतिरिक्त जुर्माना देना पड़ेगा और यह राशि भू - राजस्व के अतिरिक्त बकाया राशि के तौर पर चुकानी होगी उज्जैन न्यायधीश श्री नरेंद्र सूर्यवंशी ने यह आदेश दिया है।
यदि उक्त संस्थान आरोपित जुर्माने की राशि निर्धारित समयावधि में न्यायालय में जमा नहीं कराते हैं तो अभियुक्तों के खाद्य प्रतिष्ठान की अनुज्ञप्ति निलंबित कर अध्यारोपित राशि भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूल की जाएगी। 3/3
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