मध्य प्रदेश : पंचायत सचिव और पटवारी के लिए बदला गया यह बड़ा नियम

मध्य प्रदेश में पंचायत सचिव और पटवारी के लिए बदला गया यह बड़ा नियम

भोपाल : प्रदेश के पंचायत एवम् ग्रामीण विकास मंत्री (panchayat and gramin vikash mantri) श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया ने आज प्रदेश के सभी पंचायत सचिवों को एक निर्देश दिया है इस निर्देश में श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया ने बताया कि प्रत्येक पंचायत में सचिवों को हर सोमवार ओर गुरुवार को अनिवार्य रूप से बैठना होगा यह नियम प्रदेश के रोजगार सहायकों पर भी लागू किया गया है। इस दिन सचिव ओर रोजगार सहायक पंचायत में ही अपना कार्य पूर्ण कर सकते है,ओर नागरिकों को वर्तमान में चल रही योजनाओं के बारे में भली-भांति अवगत करा सकते है।

जनपद पंचायत करेगी निरीक्षण

पंचायत एवम् ग्रामीण विकास मंत्री (panchayat and gramin vikash mantri) श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया ने सभी जनपद पंचायत के कार्यपालन अधिकारियों को इस विषय में सतत निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए है,सभी सचिव व रोजगार सहायक ग्राम पंचायत मुख्यालय में रहकर शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को देवे अगर ऐसा ना हो तो जनपद पंचायत पर कार्यवाही की सकती है।

जानकारी के अभाव में ग्रामीणों को नहीं मिलता योजनाओं का लाभ

उचित समय पर जानकारी नहीं मिलने के कारण ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत लोग सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओ का लाभ नहीं ले पाते उन्हें पता ही नहीं होता कि 

1.हाल फिलहाल में क्या चल रहा है ?2.शासन ने उनके लिए क्या कुछ नई योजना लागू की है ? 

क्योंकि जिस समय वो पंचायत पर जा रहे होते है उन्हें उस समय पंचायत भवन पर ताला लगा मिलता है उन्हें ये भी पता नहीं होता की पंचायत कब खुलेगी इसी कारण से आज से ये नया नियम लागू किया गया है।

पटवारी के लिए भी है ये नया नियम

सूत्रों से खबर मिली है कि मध्यप्रदेश में जिस तरह पंचायत और रोजगार सहायक के लिए नया नियम लागू किया गया है सोमवार और गुरुवार को अपनी पंचायत में बैठने का, इसी प्रकार प्रदेश के सभी पटवारियों के लिए भी नया नियम लागू किया गया है कि वह प्रत्येक गुरुवार को अपने पंचायत में बैठे और वहां के नागरिकों को योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दें और अपना कार्य भी पंचायत भवन में संपादित कर सकते हैं। 

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