देश में 17 अक्टूबर से नवरात्रि उत्सव प्रारंभ होने वाला है और देश में कोरोना का संकट भी उमड़ रहा है ऐसे में केंद्र सरकार ने कहा कि राज्य अपनी इच्छा अनुसार किसी भी समारोह आयोजन या उत्सव की उपस्थिति की गाइड लाइन जारी कर सकते हैं क्योंकि 17 अक्टूबर से देश में नवरात्रि उत्सव प्रारंभ होने वाला है तो अलग-अलग राज्यों द्वारा अलग-अलग गाइडलाइन जारी कर दी गई है सभी राज्यों ने अपनी इच्छा अनुसार उपस्थिति पांडालो की लंबाई-चौड़ाई और सोशल डिस्टेंसिंग समेत प्रसाद वितरण पर गाइडलाइन जारी की है साथ ही मां दुर्गा की मूर्ति की लंबाई को भी अपनी गाइडलइन में शामिल किया है मध्य प्रदेश सरकार ने तो नवरात्रि उत्सव के दौरान मां दुर्गा के मंदिर खोलने की भी अनुमति प्रदान कर दी है सभी राज्यों की सरकारें त्योहारों के लिए अपने उचित दिशा निर्देश को 15 अक्टूबर से ही जारी कर चुकी है
गुजरात सरकार की गाइडलाइन-
सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक माता की मूर्ति को सामुदायिक स्थानों पर स्थापित करने के लिए स्थानीय लोगों की अनुमति प्राप्त करनी होगी
प्रसाद को छूने या प्रसाद के वितरण की अनुमति नहीं है
नवरात्रि के दौरान किसी भी प्रकार की रैली का आयोजन, समारोह पर पाबंदी रहेगी
एसे समारोह जहां पर अधिक संख्या में भीड़ इकट्ठा होती है उन पर पाबंदी लगाई गई हैं और दशहरे पर रावण दहन पर भी पाबंदी हैं साथ ही रामलीला के आयोजन पर भी पाबंदी लगाए गए हैं
किसी भी कार्यक्रम के दौरान 200 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते कार्यक्रम की अवधि केवल 1 घंटे की रखी गई है
समारोह में गरबे का आयोजन नहीं होगा और कुर्सियों या अन्य स्थानों को नियमित रूप से सैनिटाइजर किया जाना होगा सभी को ठीक से मास्क पहनना अनिवार्य है सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा न्यूनतम 6 फीट की दूरी रखनी होगी
हैंडवाश सैनिटाइजर सभी को अपने साथ रखना होगा
किसी भी प्रकार के गुटके या पान मसाले का सेवन पूर्णता प्रतिबंधित है
मध्य प्रदेश सरकार की गाइडलाइन-
नवरात्रि में मां दुर्गा के सभी मंदिर खुले रहेंगे लेकिन मंदिर में 200 से अधिक लोगों को जाने की अनुमति नहीं
नवरात्रि के दौरान किसी भी प्रकार का चल समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा
मां दुर्गा की मूर्ति के विसर्जन के समय अधिकतम 10 लोग नदि या घाट पर जा सकते है
मंदिरों में उचित सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा
नवरात्रि के दौरान गरबा का आयोजन नहीं होगा
उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन -
किसी भी प्रकार के उत्सव जयंती या आयोजन करने की अनुमति पुलिस कमिश्नर या अन्य पुलिस थानों से लेनी होगी
सामुदायिक गतिविधियां जैसे कटिपय,गरबे पर पाबंदी रहेगी
किसी भी कमरे, स्थान या पंडालों में उनकी लंबाई चौड़ाई के केवल 50% लोग ही शामिल हो सकेंगे अधिकतम 200 लोगों को शामिल होने की अनुमति साथ ही थर्मल स्कैनिंग की सुविधा मुहैया करवानी होगी
लोगों को ठीक से अपना फेस कवर करने के साथ मास्क लगाना होगा ओर अपने साथ सेनीटाइजर रखना होगा
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा
किसी प्रकार के आयोजन के लिए स्थानीय निवासियों की अनुमति लेनी होगी
चौराहे या बीच सड़क पर नहीं रखी जाएगी मूर्तियां
आने जाने के लिए दो रास्ते होने चाहिए
कंटेनमेंट जोन में नहीं मिलेगी अनुमति
कोविड-19 से बचने के लिए पोस्टर या बैनर लगाने होंगे
बिहार सरकार की गाइडलाइन -
किसी भी प्रकार के मेलों के आयोजन पर पाबंदी रहेगी
किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित है
साथ ही पांडाल लगाने पर भी बैन लगाया गया है, लेकिन पंडाल के अलावा बाकी जगह खुली रहेगी
पंडाल का निर्माण किसी विशेष थीम पर आधारित नहीं होगा
प्रसाद वितरण पर पाबंदी लगाई गई है
लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और सही से मास्क पहनना होगा
हर साल की तरह इस साल नवरात्रि का उत्सव इतना अच्छा तो नहीं होगा लेकिन लोगों को सरकार द्वारा घर में दुर्गा पूजा की सलाह दी गई है
झारखंड सरकार की गाइडलाइन -
माता की प्रतिमा को छोटी रखा जाएगा
पूजा के दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा
सभी के पास सैनिटाइजर व मास्क होना चाहिए
महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइन -
घरों में प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं,लेकिन प्रतिमा की लंबाई 2 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए
पंडाल निर्माण को अनुमति प्रदान की गई है
पंडालों में प्रतिमा की लंबाई 4 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए
गरबे व अन्य समारोह के आयोजन पर पाबंदी रहेगी
पश्चिम बंगाल सरकार की गाइडलाइन -
पूजा कमेटियों को खुद की और आने वाले दर्शनार्थियों की सुरक्षा की करनी होगी
पूजा का आयोजन बड़े पंडालों में हो और पंडाल सभी दिशा से खुला हुआ हो
दुर्गा पूजा में शामिल होने वाले लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क पहन कर ही अंदर आए बिना मास्क पहने लोगों को पांडाल में आने की अनुमति नहीं साथ ही पांडाल में मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध कराना होगा
प्रसाद वितरण पर पाबंदी लगाई गई है
सुबह 10:00 से 3:00 बजे तक पंडाल के भीतर आने की अनुमति